`
कसडोल

अनुमति के बिना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर पटवारी निलंबित

अनुमति के बिना मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर पटवारी निलंबित

बलौदाबाजार, 17 मई 2025/ बिना सूचना एवं पूर्व अनुमति के कार्य एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने वाले  पटवारी क़ो निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार क़ानूगो शाखा तहसील कसडोल में संलग्न पटवारी दीपकदास 1 अप्रैल 2025 से बिना सूचना एवं अनुमति के लगातार अपने कार्य एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण छतीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अनुसार एसडीएम कसडोल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय कसडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *