● *जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा नवीन कानून के संबंध में जानकारी देने हेतु आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यशाला*
*भारत सरकार द्वारा तीन नवीन कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 अधिसूचित किया गया है। निकट भविष्य में उक्त कानून लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसे ध्यान में रखते हुए नवीन कानून के संबंध में आमजनों, महिलाओं/बालिकाओं को जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ पुलिस बल, विशेष रूप से विवेचको को उक्त कानून के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना* अत्यंत आवश्यक है। तत्संबंध में पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार भारतीय न्याय संहिता की परिवर्तित एवं संशोधित धाराओं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत विवेचना एवं विचारण के दौरान पुलिस से संबंधित धाराओं एवं भारतीय साक्ष्य संहिता अंतर्गत पुलिस विवेचना से संबंधित धाराओं के संबंध में समस्त पुलिस कर्मचारी एवं विवेचकों को प्रशिक्षित किया जाना है।
इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार झा के निर्देशन में *आज दिनांक 22.01.2024 को दोपहर 02:00 से पुलिस कार्यालय सभाकक्ष बलौदाबाजार में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नवीन कानून के संबंध में जानकारी देने हेतु जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन* किया गया। *प्रशिक्षण कार्यशाला में श्री गजेंद्र साहू उपसंचालक अभियोजन जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एवं श्री उज्जवल सिन्हा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 03 नवीन कानून के संबंध में उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को जानकारी दिया गया।* इनके द्वारा नवीन कानून में निहित धाराओं, उनकी बारीकियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्य रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनुज कुमार, उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश श्रीवास्तव, सउनि अश्विनी पडवार रीडर, स्टेनो मनीष चौबे सहित समस्त थाना एवं चौकी के प्रभारीगण उपस्थित रहे।