गिधपुरी मे 18 नवम्बर को स्थानापन्न सरपंच का होगा निर्वाचन
जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पलारी ब्लाक के ग्राम पंचायत गिधपुरी सरपंच नोहर गिरी गोस्वामी को अनुविभागीय अधिकारी (रा) पलारी द्वारा धारा 40 अंतर्गत कार्यवाही करते हुए बर्खास्त कर दिया है । जनपद पंचायत पलारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित नायक ने पत्र आदेश मे सरपंच की अनुपस्थिति में कामकाज के लिए स्थानापन्न सरपंच चुनाव के लिए ग्राम पंचायत गिधपुरी के उपसरपंच सहित पंचो द्वारा 18 नवम्बर 2024 को बैठक आहूत की गई । गिधपुरी सरपंच का आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त होने के कारण पंचायत की बैठक में उसी वर्ग के अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त के स्थान पर को स्थानापन्न सरपंच सर्वसम्मति से निर्वाचित किया जायेगा । इसके लिए 18 नवम्बर को ही उपसरपंच सहित 15 पंचो द्वारा स्थानापन्न सरपंच बनाये जाएंगे पंचायत राज अधिनियम 1994 नियम 3 के उपनियम (2)(च)(म) के अनुसार (सरपंच,उपसरपंच की शक्तियां और कार्य), पंचायत राज अधिनियम, 1993,की धारा 38 के प्रावधानों अधिसूचना का अवलोकन इस संबंध में जनपद सीईओ ने जनपद पंचायत करारोपण अधिकारी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर पत्र लिखकर चुनाव संपन्न कराने को निर्देशित किया है ग्राम पंचायत गिधपुरी के सरपंच श्री नोहर गिरी गोस्वामी को धारा 40(2) के तहत पद से पृथक किये जाने के कारण स्थानापन्न सरपंच नियुक्त किये किया गया । न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी (पंचायत) पलारी का पत्र कमांक/256/अ.वि.अ./ पंचायत/2024 06.11.2024
विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत गिधपुरी के सरपंच नोहर गिरी गोस्वामी को छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 (2) के तहत न्यायालय के रा.प.क. 202410214700014 / धारा-40/ वर्ष 2023-24, आदेश पारित दिनांक 28.10.2024 के द्वारा पद से पृथक कर दिया गया है। जिसके कारण ग्राम पंचायत गिधपुरी में सरपंच का पद रिक्त होने से ग्राम पंचायत गिधपुरी के सुचारू संचालन हेतु पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 38 में निहित प्रावधानों के तहत समय-सीमा के भीतर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।अतः संदर्भित पत्र के परिपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत गिधपुरी के सुचारू संचालन हेतु दिनांक 18.11.2024 को स्थानापन्न सरपंच नियुक्त किया जाकर प्रभार दिलाये जाने की कार्यवाही हेतु पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कार्यवाही उपरांत प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करने को कहा गया है