पुलिस लाईन बलौदाबाजार के परेड ग्राऊण्ड में दिनांक 20.03.2025 दिन गुरूवार सुबह 11.00 बजे से जिले अंतर्गत के विभिन्न थाना / चौकी द्वारा आबकारी एक्ट मामले में जब्त बाद राजसात किये गये दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की खुली बोली नीलामी
बलौदाबाजार-भाटापारा। जिले अंतर्गत के विभिन्न थाना / चौकी द्वारा आबकारी एक्ट मामले में जब्त बाद राजसात किये गये दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की खुली बोली नीलामी प्रक्रिया के तहत दो पहिया वाहन 129 एवं चार पहिया वाहन 02 कुल 131 वाहनो की नीलामी किया जाना है। नीलामी पुलिस लाईन बलौदाबाजार के परेड ग्राऊण्ड में दिनांक 20.03.2025 दिन गुरूवार सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक नियत की गई थी। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए अब वह नीलामी 22/03/2025 दिन शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इच्छुक क्रेता वाहन के लिये नियम एवं शर्ते के बिन्दु क्रमांक 03 में दर्शित राशि का बैंक ड्राफ्ट "वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. "के नाम से जमा करने उपरांत ही बोली लगा सकते है। वाहनों को नीलामी तिथि के पूर्व से कार्यालयीन समय में पुलिस लाईन बलौदाबाजार के परेड ग्राऊण्ड में जाकर देख सकते है। नीलामी की अन्य शर्ते पुलिस लाईन बलौदाबाजार के नोटिस बोर्ड पर देखी व प्राप्त की जा सकती है।
दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों की नीलामी हेतु गठित कमेटी के लिये निम्नानुसार नियम व शर्ते निर्धारित की जाती है -
01. नीलामी पुलिस लाईन बलौदाबाजार में तिथि 20.03.2025 को सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 तक की जावेंगी।
02. वाहन पृथक पृथक पुलिस लाईन बलौदाबाजार में खड़ी है, अतः जहां है एवं जिस हालत में है को आधार पर नीलामी होगी। बोलीकर्ता / क्रेता वाहनों को संबंधित स्थलों पर जाकर देख/अवलोकन कर सकते है।
03. इच्छुक बोलीकर्ता / क्रेता प्रत्येक वाहन के लिये पृथक-पृथक निम्नानुसार सुरक्षा राशि जमा हेतु बैंक ड्राफ्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा के नाम का बंद लिफाफा को दिनांक 18.03.2025 कार्यालयीन समय तक जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, लिफाफे के ऊपर वाहन क्रमांक या इंजन नंबर या चेचिस नंबर अंकित करना होगा।नीलामी हेतु निम्न राशि जमा प्रत्येक चार पहिया वाहन राशि -5000.00 रू और प्रत्येक दो पहिया वाहन राशि 2000.00 रू का ड्राफ्ट जमा करना जरूरी है।
04. बोलीकर्ता को सुरक्षा राशि जमा के साथ-साथ लिफाफा में अपना पूरा नाम पता, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर साफ-साफ लिखना अनिवार्य होगा।
05. नीलामी खुली बोली प्रक्रिया के तहत किया जावेगा, जिसमें उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा नीलामी बोली की सम्पूर्ण राशि तत्काल निर्धारित शासकीय मद में जमा कराकर रसीद / चालान की कापी प्रस्तुत करने पर वाहन सुपूर्दगी की कार्यवाही जावेंगी।
06. किन्ही भी दो बोलियों के राशि के बीच में 20 प्रतिशत से अधिक का और 5 प्रतिशत से कम का अन्तर नही होना चाहियें।
07. यदि उच्चतम बोलीकर्ता नीलामी बोली की राशि तत्काल जमा नही कराता है, तो समिति सुरक्षा जमा की राशि जप्त कर द्वितीय उच्च बोलीकर्ता को वाहन सुपुर्द करने की कार्यवाही करेगी। द्वितीय उच्च बोलीकर्ता / क्रेता को नियत समयावधि में उसके द्वारा बोली की राशि जमा करने पर वाहन सुपुर्द किया जावेगा यदि द्वितीय उच्च बोलीकर्ता/क्रेता नियम समयावधि में राशि जमा नही कर पाता है तब बोली निरस्त कर पुनः नीलामी कार्यवाही किया जावेगा।
08. बोलीकर्ता / क्रेता द्वारा नीलामी बोली की राशि जमा करने के पश्चात एक सप्ताह के भीतर संबंधित परिसर / मैदान से वाहन को ले जाना/हटाया अनिवार्य होगा। यदि 07 दिवस से अधिक समय तक वाहन को लेकर नही जाते है/ हटाते है तब बोली राशि का 1 प्रतिशत प्रतिदिन पार्किंग शुल्क वसुल किया जावेगा।
09. नीलामी बोली की राशि जमा करने के पश्चात अनुसूची-1" के अनुसार एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।
10. वाहन के नवीन पंजीयन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को लेकर बोलीकर्ता संबंधित परिसर जावेगा जहां पर उससे " अनुसूची-2" के अनुसार "सुपुर्दगी-प्रपत्र" लेकर वाहन हस्तान्तरित किया जावेगा।
11. वाहन क्रेता की जिम्मेदारी होगी कि वह परिवहन विभाग से वाहन का पंजीयन (रजिस्ट्रशन) अपने नाम पर अंकित करवायेगा।
12. अस्वीकृत बोलीकर्ता की सुरक्षा जमा के बैंक ड्राफ्ट को नीलामी दिनांक के 10 दिवस पश्चात रिलीज किया जा सकता है।
13. जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा 'को बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी बोली का स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।